BREAKING NEWS
SHOK SAMACHAR : नहीं रही सुमन कुंवर राणावत, परिवार में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : भोपाल में व्यापारियों से कमर्शियल टैक्स,.. <<     KHABAR : महाकाल वीआईपी रूट पर ऑटो-ई-रिक्शा.. <<     NEWS : प्रतापगढ़ में ड्रग्स माफिया की 2.10 करोड़ की.. <<     KHABAR : पथरिया नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने.. <<     KHABAR : आज साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी होने पर.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     KHABAR : पीएचई व जल निगम के अधिकारियों के साथ.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : भक्तों के दान से भरा बाबा महाकाल का खजाना,.. <<     KHABAR : नेमीचंद नाहटा पंचतत्व में विलीन,.. <<     मुरैना में 'सेफ क्लिक अभियान 2.0' की गूंज, बैंक.. <<     NEWS : सुख सेवा संस्थान के तत्वावधान में सामाजिक.. <<     NEWS : नशा मुक्ति जन चेतना रैली से दिया नशा छोड़ने.. <<     NEWS : 16 जून से 31 अगस्त तक मछलियों के विक्रय पर.. <<     खरगोन में जर्जर मकानों पर चला नगर पालिका का.. <<     खरगोन में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की.. <<     KHABAR : सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत बैंक और स्कूल.. <<     रतलाम के जावरा में गौ रक्षकों के समर्थन में.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
July 27, 2025, 11:37 am
KHABAR : लालच देने वालों पर होगी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर में दवाइयों पर छूट दर्शाने वाले बोर्ड पर रोक, ग्राहकों को लुभाने पर पंजीयन होगा रद्द, पढे़ खबर 

Share On:-

भोपाल। मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टोर में दवाइयों पर डिस्काउंट दर्शाने वाले बोर्ड पर रोक लगाई गई है। ग्राहकों को लुभाने पर फार्मासिस्ट का पंजीयन रद्द होगा। इस संबंध में फार्मेसी काउंसिल ने सभी फार्मासिस्टों और स्टोर मालिकों को नोटिस जारी किया है।


मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल अब दवा की दुकानों पर 10 से 80 प्रतिशत छूट का बोर्ड लगाने वाले स्टोर्स मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। काउंसिल ने प्रदेशभर के पंजीकृत फार्मासिस्टों और मेडिकल स्टोर मालिकों को चेतावनी दी है। नोटिस जारी करते हुए काउंसिल ने कहा कि कई मेडिकल स्टोर बोर्ड और सोशल मीडिया के जरिए डिस्काउंट का लालच देकर उपभोक्ताओं को खींच रहे हैं, जो फॉर्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अनुसार डिस्काउंट का लालच देना अनैतिक व्यापार है।


इससे मरीजों की सेहत से खिलवाड़ होता है। ऐसी गतिविधियों में पकड़े जाने पर फार्मासिस्ट का पंजीकरण रद्द या निलंबित किया जा सकता है। साथ ही मेडिकल स्टोर पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। मप्र केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सभी मेडिकल स्टोर्स से डिस्काउंट बोर्ड हटाने की अपील की है। स्टोर्स संचालकों को डिस्काउंट बोर्ड हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। बोर्ड नहीं हटाने पर कार्रवाई की जाएगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE