रतलाम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ फसलों हेतु अऋणी किसानों के लिये फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 है जबकि ऋणी किसानों के लिये फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 30 अगस्त 2025 हो गई है। जिन कृषकों ने बैंको से के.सीसी. लिया है उनका बीमा बैंक द्वारा किया जाता है, किसी कारण से बैंक द्वारा बीमा नहीं किया गया है तो वह कृषक बैंक में संपर्क कर फसल बीमा कराए। अऋणी कृषक ऐसे करवाए फसल बीमा अऋणी व जिन कृषकों की केसीसी कालातीत (डिफॉल्टर) है। वे कृषक अऋणी में फसल बीमा करवा सकते हे, अऋणी कृषक का फसल बीमा से वंचित है वह कृषक अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक और जन सेवा केंद्र सीएससी एमपी ऑनलाईन पर जाकर फसल बीमा कराए। जिससे फसल नुकसानी के समय अऋणी कृषकों को भी फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकें।
फसल बीमा कराने हेतु एग्रीस्टेक कृषक आई. डी. अनिवार्य है, आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़े हुआ), जमीन सिकमी (बटाई पर) होने पर इसका शपथ पत्र, भू- अधिकार ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण/पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित)/पटवारी या पंचायत सचिव से प्राप्त, दस्तावेज आवश्यक है।
रतलाम जिले के लिए खरीफ हेतु निर्धारित बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम के साथ ( खरीफ सीजन हेतु सोयाबीन की 1040/- रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का 800/- रूपये प्रति हेक्टेयर एवं कपास फसल की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम 3150/- रूपये ) जमा कर फसल बीमा कराए।कृषकों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों का बीमा अवश्य करायें ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान या उपज में कमी होने पर फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।