नीमच। कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के दो प्रकरणों में अनावेदकों पर कुल 59 हजार 150 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं।कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक रतनसिह पिता नाहर सिह सोंधिया निवासी पिपलिया नाथावत जिला नीमच द्वारा गिट्टी परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 5400 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपए इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 30 हजार 400 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। खानि अधिकारी को निर्देशित किया है कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 30400 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन ट्रेक्टर सोनालिका डीआई 42 (एमपी 44-ए-ए-6989) को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज विभाग द्वारा 14 अगस्त 2025 भगवानपुरा चौराहा नीमच में आकस्मिक भ्रमण के दौरान वाहन ट्रैक्टर एमपी 44-ए-ए-6989 में खनिज भरा हुआ पाया गया। वाहन चालक को रायल्टी रसीद जांच हेतु दिखाने के निर्देश दिए गए। मौके पर वाहन चालक, मालिक के पास रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जाने से जप्त कर पुलिस थाना नीमच सिटी की अभिरक्षा में रखा गया। तथा अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था ।
इसी तरह एक अन्य प्रकरण में कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अन्य प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक घनश्याम पिता बद्रीलाल निवासी आंत्री खुर्द तहसील मनासा जिला नीमच द्वारा रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपए इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 28750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है।