नीमच। कृषि उपज मंडी में अवैध वसूली के मामले में एक टेंपो को मंडी परिसर में खड़ा करवा दिया गया। मामले में संबंधित युवक द्वारा माफ़ीनामा प्रस्तुत करने के बाद 500 का जुर्माना वसूल किया गया, जिसके पश्चात एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

जानकारी के अनुसार शाहिद पिता मोहम्मद (उम्र 21 वर्ष), निवासी बघाना जिला नीमच दिनांक 13 फरवरी 2026 को कृषि उपज मंडी समिति नीमच में उपज के परिवहन हेतु टेंपो क्रमांक एमपी 09 एलएन 4005 लेकर आया था। मंडी कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई के दौरान युवक का व्यवहार आपत्तिजनक पाए जाने पर वाहन को रोका गया।

बाद में युवक द्वारा लिखित माफ़ीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करते हुए भविष्य में मंडी नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। मंडी इंस्पेक्टर समीरदास ने माफ़ीनामा स्वीकार किए जाने के बाद 500 रूपये का जुर्माना लेकर वाहन छोड़ दिया तथा प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

मंडी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
