नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष निगरानी रखते हुए सतत कार्रवाई की जा रही है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अंकिता पंड्या ने बताया कि एसडीएम मनासा किरण आंजना के मार्गदर्शन में ग्राम शिवपुरिया, विकासखंड मनासा में गठित दल द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के दौरान बालक नाबालिग पाया गया, जिसके कारण प्रस्तावित विवाह को रुकवाया गया।
टीम द्वारा परिवार को समझाइश दी गई तथा पंचनामा भी तैयार किया गया। साथ ही परिवार को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि बालक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किया जाए।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित आयु से पूर्व विवाह किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।