चित्तौड़गढ़। जिले में बढ़ती गर्मी एवं लू के प्रभाव को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत संचालित कार्यों के समय में परिवर्तन किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) द्वारा जारी आदेशानुसार गुरुवार 23 अप्रैल 2026 से जिले में मनरेगा कार्यस्थलों पर कार्य का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में किसी प्रकार का विश्राम काल नहीं रहेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में लिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 19 के तहत कार्य अवधि निर्धारित है, किंतु गर्मी के मौसम को देखते हुए श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कार्य समय में संशोधन किया गया है।
आदेश के अनुसार यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित टास्क को निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण कर लेता है, तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में दर्ज करवाकर तथा समूह मुखिया के हस्ताक्षर करवाने के उपरांत, एनएमएमएस की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थिति दर्ज होने के बाद कार्यस्थल छोड़ सकेगा।