नीमच। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से संपादित किया जाएगा।
कलेक्टर ने जारी किए आदेश-
कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी नीमच हिमांशु चंद्रा ने आदेश जारी कर जनगणना कार्य को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य में लगे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश का आधार-
यह आदेश निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय के ज्ञापन क्रमांक आई-11011/64/2025-डीसीओ (म.प्र.) जनगणना 2027/1/278109/2025 दिनांक 10 अक्टूबर 2025 के परिपत्र तथा मध्यप्रदेश राजपत्र में 23 जनवरी 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है।
विशेष परिस्थिति में ही मिलेगा अवकाश-
समस्त विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व कलेक्टर नीमच से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
नागरिकों से सहयोग की अपील-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बताया कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। मकान सूचीकरण के दौरान प्रत्येक मकान एवं परिवार की जानकारी एकत्र की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे गणना दल को सही जानकारी उपलब्ध कराकर सहयोग करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।