नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2001 के तहत कस्बा जावद में ‘सांवरिया धाम’ नामक आवासीय कॉलोनी विकसित करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है।
निर्धारित भूमि पर होगा विकास-
यह कॉलोनी जावद स्थित सर्वे नंबर 2083/1/2 (0.403 हे.), 2083/4 (0.439 हे.), 2083/2/3 (0.277 हे.), 2083/5/6/2 (0.099 हे.) एवं 2101/3/1 (0.0922 हे.) की कुल 1.479 हेक्टेयर भूमि में से 1.3102 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विकसित की जाएगी।
33 भूखंड नगर परिषद के पास बंधक-
कलेक्टर द्वारा कॉलोनी के कुल 33 भूखंड नगर परिषद जावद के पास बंधक रखे गए हैं। इनमें भूखंड क्रमांक 2, 3, 9 से 18, 21 से 28, 32 से 38, 41 से 45 एवं 48 शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 4040.56 वर्ग मीटर है।
बंधक भूखंडों के विक्रय पर रोक-
आदेशानुसार इन बंधक भूखंडों का कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कॉलोनी विकासकर्ता को सभी शर्तों एवं मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2001 के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।