माउंट आबू। माउंट आबू से करीब 22 किलोमीटर दूर आमथला ग्राम पंचायत के प्रशासक दिनेश कुमार भील को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने पुनः नियुक्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। विभाग ने 2 दिसंबर 2025 को जारी उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसके तहत भील को पद से हटाया गया था।
जानकारी के अनुसार, पंचायती राज विभाग ने 2 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर प्रशासक दिनेश कुमार भील को 13 जनवरी 2026 को कार्यमुक्त कर दिया था। इसके बाद भील ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली और न्यायालय से उक्त कार्रवाई पर स्थगन आदेश प्राप्त किया।
हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद मामले में सिरोही जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था। इसके जवाब में विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए पूर्व आदेश को उच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर स्थगित कर दिया है।
दिनेश कुमार भील ने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से उन्हें जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार का आदेश अभी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश प्राप्त होने के बाद उन्हें आमथला ग्राम पंचायत के प्रशासक पद का दायित्व पुनः सौंपा जा सकता है।
राज्य सरकार के इस आदेश के बाद आमथला ग्राम पंचायत में प्रशासक पद को लेकर चल रही स्थिति पर अब विराम लगने की उम्मीद है।