भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में सोयाबीन फसल के पंजीयन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) के अंतर्गत सोयाबीन किसानों का पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जाएगा।
विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा है कि निर्धारित अवधि में सोयाबीन किसानों के पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
ई-उपार्जन पोर्टल पर होगा पंजीयन-
सोयाबीन फसल का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर किया जाएगा। पंजीयन केंद्रों का निर्धारण, केंद्रों पर आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था, किसानों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया तथा प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सोयाबीन किसानों के पंजीयन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में नियमानुसार पूरी कराई जाए। पंजीयन से संबंधित वित्तीय व्यवस्था भी पूर्व में जारी परिपत्र के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।
शासन की ओर से इस संबंध में 30 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया गया है। आदेश के साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 20 अगस्त 2026 को जारी संबंधित परिपत्र भी संलग्न किया गया है।