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November 5, 2026, 3:41 pm
REPORT : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक संदेश पोस्ट करने पर प्रतिबंध, धारा 163 के तहत आदेश जारी, जिले में 3 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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रतलाम। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बृजेंद्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश रतलाम जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक संदेश, फोटो एवं चित्रों का प्रचार-प्रसार और उन्हें फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके साथ ही ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक या सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले संदेश पोस्ट करने, उन पर कमेंट करने तथा ऐसे संदेशों को प्रसारित या फॉरवर्ड करने की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील-
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक या भड़काऊ संदेश, फोटो और वीडियो का प्रसार न करें। साथ ही जिले में शांति, कानून व्यवस्था और आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई-
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश 3 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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