नीमच। जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत 9 प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 13 लाख 84 हजार 825 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।
मनासा और जावद क्षेत्र में रेत एवं खंडा का अवैध परिवहन-
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 को मनासा तहसील के हांसपुर फंटा के सामने जांच के दौरान आयशर 380 ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB8222 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राधेश्याम पिता बगदीराम रावत, निवासी दागड़ी, तहसील मनासा पर 28 हजार 750 रुपये की शास्ति लगाई गई। इसमें 3 हजार 750 रुपये रॉयल्टी की 15 गुना राशि और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
इसी दिन ग्राम सुवाखेड़ा, तहसील जावद में ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RF3552 से खंडा खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक ललित पिता दौलतराम प्रजापति, निवासी सुवाखेड़ा पर 30 हजार 400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें 5 हजार 400 रुपये रॉयल्टी की 15 गुना राशि और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
कड़ी आंत्री में तीन ट्रैक्टरों पर कार्रवाई-
3 नवंबर 2026 को मनासा तहसील के ग्राम हांसपुर में महिंद्रा युवा टेक ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZE1641 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अशोक पिता हंसराज बाछड़ा, निवासी लसुड़िया आंत्री पर 30 हजार 625 रुपये की शास्ति लगाई गई।
इसी दिन कड़ी आंत्री में स्वराज 742 ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZH4423 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक गोविंद पिता रतनलाल धनगर, निवासी खानखेड़ी पर 30 हजार 625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। वहीं, सोनालिका 740 ट्रैक्टर क्रमांक MP14ZA7795 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अंबालाल पिता मांगीलाल नायक, निवासी चपलाना पर भी 30 हजार 625 रुपये की शास्ति लगाई गई। इन तीनों प्रकरणों में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 625 रुपये और 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
सिंगोली में गिट्टी परिवहन पर दो डंपरों पर कार्रवाई-
30 अक्टूबर 2026 को सिंगोली तहसील में डंपर क्रमांक MP44ZC4920 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक मोतीलाल पिता प्रभुलाल धाकड़, निवासी पुलिस थाने के सामने, सिंगोली पर 2 लाख 27 हजार रुपये की शास्ति लगाई गई। इसमें 27 हजार रुपये रॉयल्टी की 15 गुना राशि और 2 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
इसी दिन डंपर क्रमांक MP44HA0806 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर भी उक्त वाहन मालिक पर कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में 1 लाख 10 हजार 800 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई, जिसमें 10 हजार 800 रुपये रॉयल्टी की 15 गुना राशि और 1 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
सगराना घाटी में लेटेराइट परिवहन करते दो ट्रेलर पकड़े-
3 नवंबर 2026 को नीमच तहसील की सगराना घाटी में जांच के दौरान ट्रेलर क्रमांक RJ09GE3517 से लेटेराइट खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि कैलाश पिता राजाराम, निवासी शिवनगर ढाणी, श्योनगर, झालावाड़ (राजस्थान) के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में 4 लाख 48 हजार रुपये की शास्ति लगाई गई, जिसमें 48 हजार रुपये रॉयल्टी की 15 गुना राशि और 4 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
इसी स्थान पर ट्रेलर क्रमांक RJ09GE3509 से भी लेटेराइट खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर उक्त ट्रांसपोर्ट कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में भी 4 लाख 48 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
समय पर राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की तरह होगी वसूली-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों से भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूली की कार्रवाई की जाएगी।