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November 10, 2022, 6:43 pm
BIG NEWS : मेले में ड्यूटी कर रहा था आरक्षक, तभी वहां पहुंचा आरोपी और कर दिया ये गलत काम, जब एक्शन में आई खाकी तो मिली ये बड़ी सफलता, जानिये अब न्यायालय ने क्या सुनाई सजा, पढ़े बद्रीलाल गुर्जर की खबर

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मनासा। शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आंत्री माता मेले में ड्यूटी कर रहे आरक्षक के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़कर शासकीय कार्य में बाधा पँहुचाने वाले आरोपी लक्ष्मण पिता बगदु रेबारी, उम्र-42 वर्ष, निवासी-ग्राम छोटी आंत्री, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 332 में 18 माह के कारावास व धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 12 माह के कारावास दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 10 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 14.01.2012 को दिन के 12 बजे आंत्री माता मंदिर परिसर हैं। फरियादी आरक्षक तेरसिंह की ड्यूटी अन्य फोर्स के साथ आंत्री माता मेले में मंदिर परिसर में लगी हुई थी। ड्यूटी के दौरान आरक्षक दर्शनार्थीयो को लाईन से दर्शन करने हेतु कह रहा था कि उसी दौरान आरोपी लाईन तोड़कर बाहर आया व आरक्षक के साथ विवाद करते हुवे उसके साथ मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी। घटना स्थल पर मौजूद ड्यूटी कर रहे फौर्स के अन्य सदस्यों द्वारा बीच-बचाव किया गया। फरियादी आरक्षक द्वारा आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा मे की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 08/2012, धारा 353, 332 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी आरक्षक, फोर्स के सदस्य प्रधान आरक्षक नरेन्द्र नागदा व आरक्षक संतोष वाजपेयी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादी आरक्षक के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पँहुचाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड सं दण्डित किया।

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