नीमच। जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत दो प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 57 हजार 350 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई।
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 7 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम कानका में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB0424 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया। वाहन मालिक मोहनी पति नगजीराम किर, निवासी चेनपुरा खदान, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी प्रकार 7 अगस्त 2026 को तहसील मनासा में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP14ZB4203 से रेत का अवैध परिवहन पाया गया। वाहन मालिक अर्जुन पिता कैलाशचंद्र राठौर, निवासी वार्ड क्रमांक-4, मनासा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों से प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।