मंदसौर। जहरीले जानवर के काटने से जिले के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतक वारिस को राज्य सरकार के राजस्व विभाग की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत जिले के व्यक्ति की जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके निकटतम परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार निवासी रतन पिपल्या तहसील मल्हारगढ़ के बंशीलाल की मृत्यु सर्पदंश से होने के कारण उसके निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूद की गई है।