नीमच। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुशांत हुद्दार के मार्गदर्शन में सोमवार को ग्राम दारू के ग्राम पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर के माध्यम से ग्राम न्यायाधिकारी, व्यवहार न्यायाधीश पुष्पा तिलगाम ने शिविर में उपस्थित जनों को घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार घरेलू हिंसा होने पर वे अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली है, उसमें अपने प्रकरण का निराकरण कर सकते हैं। जिससे उन्हें कोर्ट फीस की वापसी हो जायेगी।
शिविर में प्रशिक्षु न्यायाधीश अंकित जैन द्वारा उपस्थित जनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दी जाने वाली विधिक सहायता, संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन द्वारा कौन-कौन व्यक्ति विधिक सहायता के पात्र है के बारे में जानकारी दी।