नीमच। जिला शिक्षा अधिकारी नीमच द्वारा जारी आदेशानुसार जिलों की सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय (मा.शि.म./सी.बी.एस.ई.एवं अन्यक बोर्ड से संबंध) अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली, जानी वाली विद्यालय शुल्क् की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेगें।
जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है, कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिए बाध्य नहीं करंेगे कि पुस्तिका का पूरा सेट ही लेवें, जिस अभिभावक को जितनी पुस्तकों, कॉपी की आवश्यकता है, उन्हें उतनी ही दी जावेगी। साथ ही पुस्तक के साथ कॉपी, पेन, कवर लेने के लिए भी बाध्य नहीं करेंगे। सभी शासकीय विद्यालयों को निर्देशित किया गया है, कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नीमच के मान्यता कक्ष में तीन दिवस में विद्यालय में उपयोग होने वाली कक्षावार पुस्तकों की सूची प्रकाशक का नाम सहित तथा कक्षावार ली जाने वाली स्कूल फीस का विवरण अनिवार्यता जमा करवायें।