नीमच। जिला दण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की डब्ल्यूपी नं.- 36/2009 में पारित निर्णय 11/02/2010 के पालन में अनुपयोगी एवं खुले नलकूप (निजी एवं सार्वजनिक), बोरवेल, कुए-कुईया, बावडी, बिना मुंडेर वाले कुएं में छोटे बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों के गिरने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण नीमच जिले की सीमा अंतर्गत, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्माक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत नीमच जिले की सीमा में स्थित सभी सार्वजनिक एवं निजी नलकूप, बोरवेल जिनका उपयोग नही किया जा रहा है, या जिनमें मोटर नहीं लगी है, उन पर बोर केप लगाई जाने के लिए संबंधित मकान मालिक, कृषक, संस्था या समिति को आदेशित किया गया है।
कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सभी निजी सार्वजनिक अनुपयोगी खुले कुए कुईया, बावडी, बिना मुंडेर वाले कुएं आदि को लोहे की मजबूत जाली लगाकर बंद किया जाये, तथा जाली लगाने के बाद उंची मुंडेर बनवायें कि बच्चे या कोई व्यक्ति उसमें गिर नहीं सके।
जिले में स्थित ऐसे समस्त परंपरागत प्राचीन कुए, बावड़ीयों जो, कि लोगों द्वारा कब्जा कर गार्डर पट्टी या सीमेन्ट कांक्रीट से कवर्ड(बंद)कर दिया गया है,या जो खाली व खुले पड़े है, उन्हें मिट्टी, मटेरियल से पूरा भरकर लोहे की मजबूत जाली लगाकर बंद कर, उस पर ऊँची मुंडेर बनाई जावे। इसी तरह जिले में स्थित सडको, ग्राम सडक, खेतों पर जाने वाले रास्ते पर एवं अन्य जगहों पर स्थित सार्वजनिक एवं निजी बिना मुंडेर के कुएं, कुईयां आदि की भी मुंडेर ऊँची कराई जाने के आदेश दिए गये है।
जिले की स्थानीय नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के सी.एम.ओ.,सी.ई.ओ द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित सभी बावड़िया, कुओं का सर्वे कराया जायेगा एवं सूची सधारित कराई जायेगी। उक्त सूची में स्थल का नाम, भूमि स्वामी का नाम,सर्वे नंबर भी अंकित किया जायेगा। साथ ही फोटोग्राफ भी संधारित किया जाएगा।ऐसी किसी गहरी संरचना पर अतिक्रमण किया हो, कमजोर छत बनाकर या छज्जा आदि अन्य किसी प्रकार से ढक दिया हो, या कोई दीवार आदि निर्मित कर, घातक स्थिति उत्पन्न की हो, तो पृथक से खतरनाक संरचना की सूची में रखा जायेगा। खतरनाक संरचना की सूची के प्रत्येक मामलों में तत्काल नियमों, अधिनियमों के तहत अतिक्रमण हटाये जाने एवं सुरक्षा के सभी उपाय संबंधित व्यक्ति, संस्था के माध्यम से सुनिश्चित कराने की कार्यवाही करवाई जावेगी। ऐसे सभी स्थ नों पर चेतावनी, सांकेतिक बोर्ड लगवाना(सुनिश्चित किया जावेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश का क्रियान्वयन समस्त सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सीएमओ(न.पा.-नगर परिषद) एवं सीईओ जनपद पंचायत जिला नीमच कराया जाना सुनिश्चित करेगें। यह आदेश तत्कपल प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा।