पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पन्ना जिले की सीमा अंतर्गत अनुपयोगी बोरवेल के संबंध में आदेश जारी कर संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को मॉनिटरिंग और जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
आदेश में उल्लेखित है कि उपयोगविहीन बोरवेल के अलावा जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है और बोर केप नहीं लगा है, ऐसे खुले बोर में संबंधित मकान मालिक, किसान, संस्था बोर में बोर केप लगवाएं। साथ ही अनुपयोगी अथवा खुले पड़े बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन और केप से नट, बोल्ट की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाए।जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुपयोगी व खुले नलकूप एवं बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी घटनाओं के दृृष्टिगत तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में उक्तादेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत प्रभावशील रहेगा। उल्लंघन पर भा.द.वि. की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।