देवास। म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के उत्थान के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक योजना प्रारंभ की गई हैं। संत रविदास स्वरोजगार योजना में एक लाख से 50 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण तथा आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक योजना में 10 हजार से एक लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 से 55 वर्ष होना आवश्यक हैं। हितग्राही एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें तथा हॉर्डकॉपी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित देवास (कक्ष क्रमांक 15, नवीन कलेक्टोरट कार्यालय भवन, भोपाल रोड़ देवास) में जमा कर सकते हैं।
--
वॉइस ऑफ़ एमपी की मुहीम- बेज़ुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान की छत पर रखे सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फ़रियाद।