धार। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव ने जनपद पंचायत नालछा की ग्राम पंचायत खण्डवा के सचिव मोहनसिंह वसुनिया को ग्रामसभा पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा निधि के खाते नहीं खुलवाये जाने, सी.एम. हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण नहीं करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त लक्ष्यानुसार आवास पूर्ण नहीं किए जाने, लाडली बहना योजना में कार्य नहीं किए जाने तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय से भी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित व वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में वसुनिया को नियामनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं निलंबिन अवधि में इनका मुख्यालय जिला पंचायत धार नियत गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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