नीमच। जिला नीमच में पुलिस अधीक्षक, अति पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान क्रमश: मोटर सायकल क्रमांक MP 44 MM 5279 चालक घीसालाल पिता लक्ष्मीरचंद रावत नि नीमच सिटी, मोटर सायकल क्रमांक MP 44 MM 0548 चालक राहुल पिता अशोक निवासी नीमच सिटी जो अपने वाहन को लहराते हुए चलाकर ला रहे थे। वाहन चालको को रोक कर नाम पता पुछा जिनके मुँह से शराब की बदबू आ रही थी, जिनका ब्रिथ एनालाईजर से परीक्षण करने पर शराब पीने की पुष्टी होने पर मोटरव्हीकल पंचनामा बनाये जाकर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण बनाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालको को 15000 व 10000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा कुल 25000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आज दिनांक को चालानी कार्यवाही के तहत कुल चालान 8 चालान बनाये जाकर समन राशी 4900 रूपये वसूल की गई।
नोट- यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि शराब पीकर वाहन न चलाये तथा अपने वाहनों में फर्राटेदार सायलेंसर, प्रेशर हार्न व सर्चिंग लाईट का उपयोग ना करे। अन्यथा उचित वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।