नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 69 हजार 414 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण क्रमांक 0044/अ-67/2026-27 में पुलिस थाना चेनपुरा द्वारा जब्त ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-44-जेडबी-5779 से बिना रॉयल्टी खंडा पत्थर का परिवहन करते पाए जाने पर वाहन मालिक बाबूलाल पिता भंवरलाल लौहार, निवासी दारू पर 13 हजार 414 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी की 15 गुना राशि 2 हजार 700 रुपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 10 हजार 714 रुपये शामिल हैं।
इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक 0047/अ-67/2026-27 में ग्राम सेमली इस्तमुराम में जब्त ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-14-एसी-7028 द्वारा रॉयल्टी से अधिक मात्रा में रेत परिवहन किए जाने पर वाहन मालिक लालसिंह पिता जुझारसिंह राजपूत, निवासी सेमली पर 28 हजार 750 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें 3 हजार 750 रुपये रॉयल्टी की 15 गुना राशि तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
वहीं प्रकरण क्रमांक 0046/अ-67/2026-27 में ग्राम सावन में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-44-एए-5705 द्वारा बिना रॉयल्टी मुरम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक लालसिंह पिता जीतमल, निवासी सावन पर 27 हजार 250 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसमें 2 हजार 250 रुपये रॉयल्टी की 15 गुना राशि एवं 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
सभी मामलों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने खनि अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित जुर्माना राशि शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि के बाद ही जब्त वाहन मुक्त किए जाएं।