धार। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी केएल मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर की चारों सीमा के भीतर कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु 24 जून से 22 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि किसी भी संगठन अथवा राजनैतिक दल अथवा जन समूह को धरना प्रर्दशन/ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत करना हो तो संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी धार से अनुमति लेकर ही धरना स्थल अभिव्यक्ति स्थल, त्रिमुर्ति चौराहा, पुलिस चौकी के पास रिक्त स्थान पर तथा ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत करना हो तो मुख्य द्वार के बाहर उप संचालक, कृषि विभाग कार्यालय के सामने रिक्त स्थान पर ज्ञापन/आवेदन दे सकते है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा-2 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। संबंधित समस्त अपने-अपने विभागीय माध्यमो से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा संबंधितों को पाबंद कराना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अथवा अन्य उपयुक्त अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 22 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा।