भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद ने समस्त शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है परंतु लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिये है कि वर्तमान में उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया प्रचलन में होने से शिक्षक संवर्ग के कोई भी स्थानांतरण नही किये जायेंगे। अतः समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण आवेदन इस कार्यालय को नही भेजे जाए। डीपीआई भोपाल द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि, जिन शिक्षक एवं कर्मचारियों को उच्च पदों पर प्रभार नहीं मिलना है, क्या उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए नीति जारी कर दी थी। स्पष्ट किया गया था कि चुनावी साल होने के कारण जिला स्तर पर स्थानांतरण किए जा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई थी। इसके बाद यह भी सुरक्षित किया गया था कि स्कूल शिक्षा विभाग में प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर जिले के भीतर शिक्षकों के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब देखना यह है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के फैसले को शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिलता है या नहीं।