नीमच। जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग नीमच के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह एवं सदस्य संगीता जारोली द्वारा दी न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा नीमच के विरूद्ध पारित आदेश में बीमा कंपनी को आदेश दिनांक से एक माह के अंदर आवेदिका किरण पत्नि कर्फ्यूराज सोनी को 52 लाख रूपये बीमा की राशि अदा करने, दुर्घटना दिनांक 4 जनवरी 2019 से उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज का भुगतान करने, दावा व्यय राशि दस हजार रूपये अदान करने का आदेश पारित किया है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के जिला पीठासीन द्वारा 28 जुलाई को एक प्रकरण में आदेश पारित किया गया है।
प्रकरण इस प्रकार है-
परिवादिया का धनीराम काम्पलेक्स गायत्री मंदिर रोड नीमच में रूतबा साडीज के नाम से शोरूम था, परिवादी किरण पत्नि कर्फ्यूराज सोनी ने अपनी दुकान का हर प्रकार की हानि, सामान, सम्पूर्ण फर्नीचर, एसी, पंखा, लाईट, माल नगदी व दुकान में स्थित सभी वस्तुओं, माल साडियों, सलवार सूट आदि का 56 लाख रूपये का बीमा दी न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लि.मि. नीमच से करवाया था और दस हजार तीन सौ सत्तासी रूपये की नगद, प्रीमीयम भी अदायगी कर दुकान का बीमा 27 दिसम्बर 2018 से 26 दिसम्बर 2019 तक की अवधि के लिए शाप कीपर्स इंश्योरेंस पालिसी के तहत करवाया था। पॉलिसी जारी होने के नवे दिन दिनांक 3-4 जनवरी 2019 की मध्य रात्रि में रूतबा नामक दुकान में आग लगने की सूचना 4 जनवरी 2019 को दी गई थी। संबंधित बीमा कंपनी व्दारा अनावेदक को बीमा राशि अदा ना करनी पडे, इसलिए दुर्घटना दिनांक को दुकान बीमीत होने के बावजूद बीमा कंपनी ने 20 मार्च 2020 को बीमा क्लेम को निरस्त करने की सूचना दी।
उक्त प्रकरण में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पारित आदेश में आवेदक को बीमा कंपनी द्वारा बीमीत धन छप्पन लाख रूपये अदा नहीं कर, सेवा में त्रुटी करना आंशिक रूपये प्रमाणित पाये जाने पर बीमा कंपनी को आदेश दिनांक से एक माह के अंदर आवेदिका को बावन लाख रूपये की बीमा की राशि अदा करने का आदेश जारी किया है।