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September 14, 2023, 6:24 pm
REPORT : जिला दंडाधिकारी ने लगाया गणेश एवं दुर्गा मूर्ति के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस पर प्रतिबंध, उल्लंघन की दशा में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान, पढ़े खबर 

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मंदसौर। कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव द्वारा आगामी गणपति एवं नवदुर्गा उत्‍सव के दौरान गणेश एवं दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण प्‍लास्‍टर ऑफ पेरिस (पी.ओ.पी.) से करने एवं उनका विक्रय करना पूर्णतरू प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत तालाबों एवं वेटलैंड के संरक्षण हेतु ठोस अपशिष्ट पदार्थ डालना प्रतिबंध है। 

अतरू उक्‍त पर्वाे पर मूर्तियों का विसर्जन नदी, तालाबों , कुओ एवं प्राकृतिक जल स्‍त्रोतों में करना प्रतिबंध किया गया है।  मूर्तियों का विर्सजन पृथक से‍ विर्जसन कुंड बनाए जाकर किया जावे एवं मूर्ति विसर्जन के पूर्व पूजा एवं निर्माल्‍य इत्‍यादि पृथक से एकत्र कर ठोस अपशिष्‍ट के साथ डिस्‍पोजल किया जावे। उक्‍त पर्वाे के दौरान बजने वाले साउण्‍ड एवं डी.जे. इत्‍यादि के संबंध में सभी आयोजक म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करेंगे। 

उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति अथवा व्‍यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी तथा प्‍लास्‍टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों का नियमानुसार जप्‍तीकरण एवं नष्‍टीकरण किया जावेगा। यह आदेश सर्व साधारण जनता को संबंधित है, और इसकी तामिली प्रत्‍येक व्‍यक्ति पर सम्‍यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतरू दंड संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।  

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