चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार ने मत्स्य संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय पर प्रतिबंध लागू किया है।
संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जागिड़ ने बताया कि राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 एवं राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने 16 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक सम्पूर्ण राजस्थान में स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय, वस्तु विनिमय हेतु प्रस्तुत करने अथवा प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया है।
यह प्रतिबंध मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, ताकि मत्स्य संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन एवं व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।