रायसेन। विधानसभा निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे के निर्देशन में जिले में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी दुबे ने मध्यप्रदेश सत्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यार्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, वैनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो 1000/- (एक हजार रूपये) तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है एवं विद्युत टेलीफोन के खम्बों पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं वेनर लगाकर अथवा सड़क से लगी भूमि या अन्य स्थनों पर होर्डिंग लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं वेनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये प्रत्येक थाने दस्ते में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता पदस्थ किया गया है। जिनके द्वारा सतत् रूप से कार्यवाही की जा रही है।