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October 26, 2023, 5:01 pm
REPORT : जिले में 15 से 17 नवम्‍बर एवं 3 दिसम्‍बर को ड्राय-डे घोषित, मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-24 के तहत विधानसभा निर्वाचन-2023 के समय शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए प्रशासकीय एवं लोकहित में नीमच जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें एफ.एल.-2 बार,एफ.एल-7(फुटकर सैनिक केंटीन)एंव मदिरा भण्‍डारगार, मतदान समाप्ति के 48 घन्‍टे पूर्व से अर्थात 15 नवम्‍बर 2023 को शाम 6 बजे से 17 नवम्‍बर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना तिथि 3 दिसम्‍बर 2023 को सम्‍पूर्ण दिवस शुष्‍क दिवस(ड्राय-डे) घोषित किया गया है। उक्‍त अवधि में उपरोक्‍त के साथ ही किसी होटल, भोजनशाला, रेस्‍टोरेंट, क्‍लब, दुकान में अथवा किसी अन्‍य लोक या प्रायवेट स्‍थान में को स्पिरिटयुक्‍त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही, प्रकृति का अन्‍य पदार्थ का विक्रय एवं वितरित किया जाना प्रतिबंधत रहेगा। इस आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिये गये है।

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