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October 27, 2023, 7:17 pm
KHABAR : जमाखोरी को रोकने के लिये व्यापारियों को करना होगा तुअर, उड़द और मसूर के स्टॉक को ऑनलाईन घोषित, जारी किया आदेश, पढ़े खबर 

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रतलाम। संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति द्वारा तुअर और उड़द के साथ मसूर के स्टॉक की जमाखोरी को रोकने के लिये भारत सरकार के पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा तुअर, उड़द और मसूर का स्टॉक प्रति शुक्रवार घोषित किया जाना है। 

भारत सरकार के द्वारा तुअर और उड़द स्टॉक के संबंध में 25 सितम्बर को राजपत्र जारी किया जाकर स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 लागू किया गया है जिसके अनुसार 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए तुअर और उड़द रखने की निर्धारित अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संशोधन हेतु थोक विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 50 मैट्रिक टन, खुदरा विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए 5 मैट्रिक टन। बड़ी श्रंखला वाले खुदरा विक्रेता (बिग चेन रिटेलर) प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक टन और डिपो पर 50 मैट्रिक टन, मिलर स्टॉक सीमा विगत एक माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 10 प्रतिशत (इनमें से जो भी अधिक हो) होगी। 

आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा।जिलें के समस्त उपरोक्त संबंधित विधिक इकाइयां निर्देशों का पालन करते हुए उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के पोर्टल पर तत्काल एवं प्रति शुक्रवार को तुअर, उड़द और मसूर का स्टॉक घोषित करेंगी। यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्टॉक को निर्धारित सीमा तक लाएंगी। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की नियमित घोषणा की जाएं और इसे अद्यतन किया जाए।

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