मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो व्यक्तियों को संबंधित थाने में उपस्थिति देने का आदेश जारी किया। जिसमें हेमराज पिता गोरीलाल उर्फ गोरू बंजारा निवासी ग्राम ढाबा थाना गरोठ एवं नानकिया उर्फ नानालाल पिता घीसालाल बावरी निवासी काचरिया थाना पिपलियामंडी जिला मंदसौर को कलेक्टर यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तक प्रति माह की 1 एवं 16 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है।