शाजापुर। नाबालिक से दुष्कर्म करने के एक मामले में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को शुजालपुर न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शाजापुर जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी राहुल पिता देवकरण बागरी उम्र 23 वर्ष निवासी हिम्मतपुरा पोलायकलॉ को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा एवं 10000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 23 जुलाई 2019 को फरियादी द्वारा थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर आकर रिपोर्ट की गई। घटना वाले दिन फरियादी मजदूरी करने गांव में गया था। उसकी पत्नी भी जंगल में बकरी चराने गई थी। घर पर उसकी नाबालिक लडकी (पीडिता) व बहू दोनों थी। फरियादी शाम 07 बजे घर आया तब उसे उसकी पत्नी और बहू ने बताया कि पीडिता करीब दोपहर 02 बजे घर से मोहल्ले में कपडे सिलवाने का बोलकर गई थी, जो अभी तक नहीं आई। फिर फरियादी, उसकी पत्नी और लडके ने पीडिता की तलाश आसपास की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पीडिता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी के विरुद्ध फरियादी ने शंका के आधार पर थाना अ बड़ोदिया पर की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। पूछताछ में पीडिता ने बताया था कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ संबंध बनाये थे। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्व पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय न्याायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया। साक्षीयों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत की रही है।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की गई।