नीमच। कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा धारा 144 के तहत जिले में चायनिज डोर (माझा) के विक्रय, भण्डारण एवं उपयोग पर जनहित को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया हैं।
कलेक्टर के आदेशानुसार नगरीय निकायों और राजस्व विभाग की टीम द्वारा मंगलवार को दुकानों की जांच कर चायनीज माझा की जप्ती की कार्यवाही की गई। नगर परिषद सिंगोली एवं सरवानिया महाराज में राजस्व, पुलिस एवं नगरपालिका की टीम द्वारा विभिन्न दुकानों पर चायनीज माझा बिक्री एवं भण्डारण की जांच की गई और चायनीज माझा जप्त किया गया है। चायनीज माझा के विरूद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।