नीमच। लोकसभा निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मार्च 2024 से निर्वाचन समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।
कलेक्टर दिनेश जैन व्दारा सार्वजनिक एवं लोकहित में जनसामान्य से यह अपील की गई है, कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों, दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित्त किए गए हैं, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। सभी नागरिकों से जिला निर्वाचन अधिकारी ने द्वारा अनुरोध किया है, कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें कन्ट्रोल रूम पर सूचित करना चाहिए ।