मंदसौर। दिनांक 30 मार्च 2024 को मृतक शान्तीलाल पिता चैनराम सुर्यवंशी उम्र 50 वर्ष निवासी रायसिंग पिपलिया का शव ग्राम रायसिंह पिपल्या से हिंगोरियाबडा कच्चे रास्ते पर मिला था जिसके संबध में मर्ग जांच उपरान्त दिनांक 01 अप्रैल 2024 को थाना नाहरगढ़ पर अप, क्र 2024/82 धारा 302, 34 भादविव 3(2)5 अजा/अजजा एक्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। घटना की गम्भीरता को दृष्टीगत रखते हुए अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं कीर्ति बघेल एसडीओपी मंदसौर ग्रामीण के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आरसी दांगी के नेतृत्व में गठीत टीम द्वारा दिनांक 02 अप्रैल 2024 की रात्रि में आरोपीगण गोविन्द पिता सुरेशचन्द सुर्यवंशी व धर्मेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासीगण ग्राम रायसिंह पिपलिया को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 30 मार्च 2024 को डायल 100 पर सुचना मिली कि ग्राम रायसिंह पिपल्या से हिंगोरियाबड़ा कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सुचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक आर सी दांगी मय उनि लाखनसिंह व पुलिस टीम को भौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो शान्तीलाल पिता चैनराम सुर्यवंशी उम्र 50 वर्ष निवासी रायसिंग पिपलिया मृत अवस्था में पड़ा था। जिसके संबंध में मृतक शान्तीलाल के पुत्र विरेन्द्र सुर्यवंशी की सूचना पर मर्ग क्रमांक 0/2024 धारा 174 जाफो का पंजीबद्ध कर जांच में लिया। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। कीर्ति बघेल एसडीओपी मन्दसौर ग्रामीण, डॉग स्क्वाड मन्दसौर व एफएसएल अधिकारी रतलाम अतुल निश्चल मौके पर आए व घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के शव का पंचायतनामा लाश लेकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मर्ग जांच दौरान मृतक के पुत्र विरेन्द्र सुर्यवंशी व अन्य साक्षियों से पुछताछ कर कथन लिये गये तो यह तथ्य सामने आया कि गोविन्द सुर्यवंशी निवासी रायसिंह पिपलिया मृतक के पुत्र विरेन्द्र पर अपनी पत्नी से अवैध संबंधों को लेकर शक करता था, इसी बात को लेकर गौविन्द ने पूर्व में विरेन्द्र से झगडा भी किया था जिसे गाँव में ही आपस में समझा दिया था। इसी कारण से गांविन्द सूर्यवंशी, शान्तीलाल व उसके लड़के विरेन्द्र से रंजिश रखता था। इसी रंजिशयश दिनांक 29-30 मार्च 2024 की रात में गोविन्द सूर्यवंशी ने अपने साथी धर्मेन्द्रसिंह राजपुत निवासी रायसिंह पिपल्या के साथ मिलकर शान्तीलाल के साथ मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जाँच दौरान आये मौखिक, भौतिक, दस्तावेजी एव परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल 2024 को आरोपीगण गोविन्द पिता सुरेशचन्द्र सुर्यवंशी व धर्मेंद्रसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासीगण ग्राम रायसिंह पिपलिया के विरुध्द थाना नाहरगढ़ पर अप क्र. 82/2024 धारा 302, 34 भादवि, व 3 (2)5 अजा/अजजा एक्ट का पंजीबद्द कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को मद्देनजर अनुसंधान दौरान अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार मार्गदर्शन मिला और एसडीओपी मंदसौर ग्रामीण कीर्ति बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आरसी दांगी व टीम द्वारा दिनांक 02 अप्रैल 2024 की रात्रि में प्राप्त मुखबिर सुचना पर गरनई फन्टे पर खड़े आरोपीगण गौविन्द पिता सुरेशचन्द्र सुर्यवंशी उम्र 28 वर्ष व धर्मेन्द्र सिंह पिता रामसिंह राजपुत को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाने पर आये व थाने पर दोनों आरोपीगणों से विस्तृत पुछताछ उपरान्त जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। जिनका पुलिस रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु आज दिनांक 02 अप्रैल 2024 को माननीय विशेष न्यायालय मन्दसौर में पेश किया जावेगा। प्रकरण में विवेचना दौरान अन्य संलिप्त और सहयोगी व्यक्तियों की तलाश की जा रही हैं, जिनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
उक्त कार्यवाई में थाना प्रभारी नाहरगढ़ निरीक्षक आरसी दांगी, उनि लाखन सिंह, सउनि ओपी राठौर, प्रआर 398 दीपक सांखला, आर, 311 महेन्द्रसिंह, आर चालक 411 लियाकत मेव का सराहनीय योगदान रहा।