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February 25, 2025, 3:49 pm
KHABAR : हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को जारी किया नोटिस, कहा- आदेश के बाद भी क्यों नहीं की गई कार्रवाई, जानें क्या है मामला, पढे़ खबर 

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जबलपुर। अवमानना मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट ने पूछा कि अवैध निर्माण की शिकायत पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई।


दरअसल, जबलपुर निवासी मुकेश जैन ने मुस्कान पार्क के निर्माण को लेकर याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि मुस्कान पार्क की बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा रही है और 80 फीट चौड़ी सड़क को निर्माण के बाद केवल 50 फीट का कर दिया गया है।


इस मामले में हाईकोर्ट ने 24 जून 2024 को शिकायत का निराकरण करने के लिए निर्देश थे। 4 महीने की मोहलत मिलने के बाद भी नगर निगम कमिश्नर कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे अब कोर्ट ने नोटिस जारी कर नगर निगम कमिश्नर पूछा है कि आखिर क्यों अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि बिल्डर शंकर मनछानी ने ही मुस्कान पार्क प्रोजेक्ट बनाया है।

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