BREAKING NEWS
देवास में कलंकित हुई आस्था, हनुमान मंदिर में.. <<     BIG NEWS : मंदसौर जिले का ग्राम लदुना और.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     खरगोन में तेज बारिश का कहर, छत गिरने से कच्चा.. <<     शाजापुर में भारी बवाल,सीएम राइज स्कूल बस चालक.. <<     खरगोन पुलिस ने "ऑपरेशन विश्वास" के तहत लौटाए 100.. <<     VIDEO NEWS: नीमच कांग्रेस में घमासान,पार्षद विवाद.. <<     देवास अस्पताल के गेट पर डिलीवरी मामले में.. <<     BIG NEWS : मनासा पुलिस का बड़ा एक्शन, 48 घंटे में किया.. <<     KHABAR : खंडवा की कार्रवाई के समर्थन में उतरे.. <<     KHABAR : नीमच में एआई पर दो दिवसीय कार्यशाला, 150 से.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : वन क्षेत्र में रेत माफिया का बड़ा खेल.. <<     KHABAR : लड्डू गोपाल की तलाश में उतरी एसआईटी, तीन.. <<     KHABAR : ई-रिक्शा बंद कर मसीहा बनकर ठगी का खेल,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मेटरनिटी वार्ड के गेट पर हुई महिला की.. <<     KHABAR : सीएम राइज संदीपनी स्कूल बस की मनमानी पर.. <<     KHABAR : हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी,.. <<     VIDEO NEWS: नीमच इनर व्हील व रोटरी क्लब डायमंड का.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 11, 2025, 5:42 pm
KHABAR : मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी, 6वें वेतनमान में 7 प्रतिशत तथा 7वें वेतनमान के अनुसार 3 प्रतिशत की वृद्धि का होगा लाभ, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए पुनरीक्षित महंगाई राहत (डीए) के आदेश मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब पेंशनरों को 6वें वेतनमान में 7 प्रतिशत तथा 7वें वेतनमान के अनुसार 3 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।

एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता अतुल जोशी ने बताया कि यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 08.05.2025 के अनुसार जारी किया गया है, जो 01 मार्च 2025 से प्रभावी होगा। 

आदेश के अनुसार, सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जिनमें मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों भी शामिल है, को 6वें वेतनमान के अनुसार 239 प्रतिशत की जगह 246 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान के अनुसार 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।

यह आदेश 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा। महंगाई राहत की गणना पेंशन के उस मूल अंश पर की जाएगी जो समर्पण (कम्यूटेशन) से पूर्व निर्धारित की गई थी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE