नीमच। दिनांक 24 नवंबर 2025 को जारी एक बयान में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड सीटू के प्रदेश सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर, सीटू के जिला कार्यकारी अध्यक्ष किशोर जवेरिया, इंटक काउंसिल के भगत वर्मा, संयुक्त ट्रेड यूनियन के शोभाराम धाकड़, रियाज खान सीमेंट श्रमिक संघ के निर्भय राम चौहान, सीमेंट मजदूर यूनियन सीटू के गुणवंत राठौर ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ की डबल बेंच के दिनांक 25 सितंबर 2025 के आदेश के बाद तहसीलदार न्यायालय द्वारा भी सीसीई नयागांव की जमीन कुर्की करने का निर्णय लिया है। संज्ञान रहे कि सीसीआई नयागांव के 90 लोडर पक्ष में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय और हाई कोर्ट इंदौर द्वारा निर्णय देने के पश्चात भी सीमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया नयागांव सीमेंट प्लांट प्रबंधन द्वारा लोडर को बकाया वेतन लगभग 17 करोड़ रूपया नहीं दिया जा रहा था। पूर्व में मार्च माह में तहसीलदार न्यायालय द्वारा सीसीआई प्लांट की कुर्की करने का आदेश दिया गया था। जिसके विरुद्ध प्रबंधन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में डबल बेंच में याचिका लगाई गई थी। जिसे दिनांक 25 सितंबर 2025 को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्रमिकों को वेतन दिए जाने का आदेश कर दिया गया था। इसी संबंध में जावद तहसीलदार न्यायालय में श्रमिकों द्वारा आवेदन देने के पश्चात जावद तहसीलदार न्यायालय द्वारा 21 अक्टूबर 2025 को सीसीआई प्रबंधन को आदेश दिया था कि एक हफ्ते के अंदर श्रमिकों के वेतन की बकाया राशि जवाद न्यायालय में जमा कंरायी जाय। किंतु प्रबंधन द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाने पर तहसीलदार न्यायालय जावद द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2025 को सीसीआई नयागांव सीमेंट फैक्ट्री की जमीन कुर्की की करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। न्यायालय के निर्णय से एक बार पुनः श्रमिकों के बकाया वेतन मिलने का रास्ता खुल गया है ज्ञात रहे की श्रमिक पिछले कई वर्षों से इस संबंध में लगातार मैदानी और न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं न्यायालय के इस फैसले से श्रमिकों में हर्ष है।