नीमच। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल तथा कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम ने शनिवार को वीर पार्क रोड स्थित अग्रवाल संस घी डीलर प्रतिष्ठान का आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु श्रीमूल ब्रांड के विभिन्न पैकिंग में शुद्ध घी एवं गाय का घी भंडारित पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मानकों की जांच के लिए टीम ने श्रीमूल ब्रांड के घी के कुल 8 नमूने लिए। इनमें श्रीमूल गाय का घी एवं शुद्ध घी की 1 लीटर, 500 एमएल, 200 एमएल, 5 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम टीन पैकिंग के नमूने शामिल हैं।
179 लीटर और 302 किलो घी जब्त-
नमूना कार्रवाई के बाद शेष घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित कर जब्त किया गया तथा विधिवत सीलबंद किया गया। जब्त घी की कुल मात्रा लगभग 179 लीटर एवं 302 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख 32 हजार रुपये बताई गई है। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा लिए गए सभी 8 नमूने गुणवत्ता एवं मानकों की जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ईदगाह हिल्स, भोपाल भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक संबंधित खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले में लगातार जारी है कार्रवाई-
खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ दिनों में घी के कुल 15 नमूने लिए जा चुके हैं तथा लगभग 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य का घी जब्त किया गया है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों की जांच का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी, यशवंत कुमार शर्मा सहित खाद्य सुरक्षा टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।