सिंगोली। चाइनीज डोर (मांझे) की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिंगोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पतंगबाजी में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करते हुए एक दुकानदार को पकड़ा है।

पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी रोहित राठौर (जावद) के मार्गदर्शन में सिंगोली थाना प्रभारी निरीक्षक भुरालाल भाबर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुराने बस स्टैंड, सिंगोली के पास स्थित ‘यादें कलेक्शन’ नामक दुकान पर प्रतिबंधित चाइनीज डोर की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां दुकान संचालक सुनील पिता बाबूलाल, जाति प्रजापत, उम्र 27 वर्ष, निवासी अथवा खेड़ा, हाल मुकाम सिंगोली द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री करना पाया गया।

जांच में पाया गया कि उक्त कृत्य जिला दंडाधिकारी नीमच द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1207/सां.लेख/2025, दिनांक 03 दिसंबर 2025, के तहत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का उल्लंघन है। मौके से 05 चाइनीज मांझे की चकरियां जब्त की गईं। आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सराहनीय भूमिका-
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी भुरालाल भाबर एवं उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री से दूर रहें, क्योंकि इससे जनहानि की गंभीर आशंका रहती है।
