चित्तौड़गढ़। राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत नए विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास पर रोक रहेगी तथा नए कार्यों की स्वीकृति और शुरुआत नहीं की जा सकेगी।
27 अगस्त को जारी होगी लोक सूचना-
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया के बाद 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।
9 और 11 सितंबर को मतदान-
निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर को तथा द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। दोनों चरणों के मतदान के बाद 14 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी।
21 सितंबर को चेयरमैन का चुनाव-
निकाय चुनाव के परिणाम के बाद 21 सितंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चेयरमैन पद के लिए चुनाव होगा। वहीं 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
उद्घाटन-शिलान्यास पर रहेगी रोक-
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके चलते निकाय क्षेत्रों में नए विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास पर रोक रहेगी। साथ ही नए कार्य शुरू करने संबंधी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी।