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August 20, 2026, 11:38 am
NEWS : नगर निकाय आम चुनाव-2026, चित्तौड़गढ़ में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू, पढे़ रेखा खाबिया की खबर 

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चित्तौड़गढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।


जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने बताया कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। प्रथम चरण में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ तथा नगर पालिका बेगूं एवं रावतभाटा में 9 सितंबर 2026 को मतदान होगा। वहीं द्वितीय चरण में नगर परिषद निम्बाहेड़ा तथा नगर पालिका बड़ीसादड़ी, आकोला एवं कपासन में 11 सितंबर 2026 को चुनाव कराए जाएंगे।


पहले से जारी विकास कार्यों पर रोक नहीं
आचार संहिता लागू होने से पहले जिन विकास कार्यों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं अथवा जो कार्य पहले से संचालित हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि, आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं, नए विकास कार्य और नए कार्यादेश प्रतिबंधित रहेंगे।


इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने और सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग पर रोक रहेगी। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं की जा सकेगी। धर्मस्थलों पर सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा।


मतदाताओं को डराना-धमकाना या रिश्वत देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में राजनीतिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी, जबकि 200 मीटर की परिधि में राजनीतिक दलों के कैंप लगाने की अनुमति नहीं होगी।


जुलूस और सभाओं के लिए निर्धारित स्थान में बिना अनुमति बदलाव नहीं किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को पर्यावरण संबंधी नियमों और भारत सरकार के संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।


सरकारी संसाधनों के राजनीतिक उपयोग पर रोक
निर्वाचन अवधि के दौरान सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर रोक रहेगी। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी राजनीतिक दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।


सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कार्मिकों सहित किसी भी सरकारी संसाधन का उपयोग सत्ताधारी दल के प्रचार या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकेगा।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश धाकड़ ने संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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