चित्तौड़गढ़। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेस नोट क्रमांक 6722 दिनांक 19 अगस्त 2026 के माध्यम से नगरपालिका आम चुनाव, 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में 19 अगस्त से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने एक आदेश जारी कर जिले में नगरपालिका आम चुनाव, 2026 के मद्देनजर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार जिले के नगर परिषद चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा तथा नगर पालिका रावतभाटा, बेगूं, बड़ीसादड़ी, कपासन एवं आकोला में होने वाले नगरपालिका आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति अथवा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं करें।