नीमच। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत खंडा पत्थर के अवैध परिवहन के दो मामलों में संबंधित ट्रैक्टर मालिकों पर कुल 59 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।
दो मामलों में हुई कार्रवाई-
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 6 अक्टूबर 2026 को नीमच तहसील के बाईपास क्षेत्र में जांच के दौरान स्वराज 735 FE ट्रैक्टर से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक सूरजमल पिता खेमचंद यादव, निवासी यादव मोहल्ला, सुवाखेड़ा, तहसील जावद, जिला नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5,400 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30,400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी प्रकार, 8 अक्टूबर 2026 को नीमच तहसील के ग्राम सगराना में ट्रैक्टर क्रमांक MP 44 ZF 3374 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राधेश्याम पिता लालू प्रसाद यादव, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील जावद, जिला नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
निर्धारित अवधि में राशि जमा करने के निर्देश-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने संबंधित वाहन मालिकों को अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों से भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच एवं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।