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October 22, 2026, 5:02 pm
REPORT : नीमच में उमंग, श्री सरस और प्रभु श्री ब्रांड के घी की बिक्री पर प्रतिबंध, जांच में तीनों ब्रांड के घी के आठ नमूने असुरक्षित पाए गए, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, पढ़े खबर 

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नीमच। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जांच के दौरान उमंग ब्रांड के घी के तीन, श्री सरस ब्रांड के चार और प्रभु श्री ब्रांड के एक नमूने सहित कुल आठ नमूने खाद्य विश्लेषक की जांच में असुरक्षित पाए गए हैं।
खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(इ) सहपठित धारा 18(1)(ह) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन तीनों ब्रांड के संबंधित घी की बिक्री पर संपूर्ण राजस्व जिला नीमच में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
तीन प्रतिष्ठानों से लिए गए थे घी के नमूने
1. उमंग ब्रांड के तीन नमूने असुरक्षित
11 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नीमच स्थित अर्पित एजेंसी, शांतिनाथ कॉम्प्लेक्स, वीर पार्क रोड का निरीक्षण किया था। इस दौरान उमंग ब्रांड के दानेदार शुद्ध घी के 900 एमएल, 450 एमएल और 180 एमएल पैक के नमूने जांच के लिए लिए गए थे। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में तीनों नमूने असुरक्षित पाए गए।
2. श्री सरस ब्रांड के चार नमूने असुरक्षित
13 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सागर सेल्स एजेंसी, बंगला नंबर 46, सीआरपीएफ रोड, नीमच का निरीक्षण किया था। इस दौरान श्री सरस ब्रांड के घी के 200 एमएल, 900 एमएल, 5 लीटर और 15 किलोग्राम पैक के नमूने जांच के लिए लिए गए थे। जांच रिपोर्ट में चारों नमूने असुरक्षित घोषित किए गए।
3. प्रभु श्री ब्रांड का नमूना भी असुरक्षित
29 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने श्री जोगमाया सेल्स, वार्ड नंबर 1, शासकीय स्कूल के पास, रावन रुण्डी, नीमच का निरीक्षण किया था। इस दौरान प्रभु श्री काउज घी के 500 एमएल पैक का नमूना जांच के लिए लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में यह नमूना भी असुरक्षित पाया गया।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जारी
खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित तीनों ब्रांड के घी की बिक्री पर जिले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और उनकी जांच कराने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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