मंदसौर। एडिप योजना एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले के दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग तथा अन्य जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 26 से 30 अक्टूबर 2026 तक जिले के पांच विकासखंडों में परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), उज्जैन के पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों को आगामी शिविर में उपकरण वितरित किए जाएंगे, जबकि कृत्रिम अंग का वितरण परीक्षण शिविर स्थल पर ही किया जाएगा।
विकासखंडवार शिविरों का कार्यक्रम
26 अक्टूबर 2026, सोमवार: प्रातः 11 बजे जनपद पंचायत परिसर, मंदसौर में शिविर आयोजित होगा। इसमें जनपद पंचायत मंदसौर, नगर पालिका मंदसौर और नगर परिषद नगरी के हितग्राही शामिल होंगे।
27 अक्टूबर 2026, मंगलवार: प्रातः 11 बजे जनपद पंचायत परिसर, मल्हारगढ़ में शिविर लगेगा। इसमें जनपद पंचायत मल्हारगढ़, नगर पालिका मल्हारगढ़, नगर परिषद नारायणगढ़ और नगर परिषद पिपलियामंडी के हितग्राहियों का परीक्षण किया जाएगा।
28 अक्टूबर 2026, बुधवार: प्रातः 11 बजे सांदीपनि विद्यालय, सीतामऊ रोड, लदुना में शिविर आयोजित होगा। इसमें जनपद पंचायत सीतामऊ, नगर परिषद सीतामऊ और नगर परिषद सुवासरा के हितग्राही शामिल होंगे।
29 अक्टूबर 2026, गुरुवार: प्रातः 11 बजे सिविल अस्पताल परिसर, भानपुरा में शिविर लगेगा। इसमें जनपद पंचायत भानपुरा, नगर परिषद भानपुरा और नगर परिषद भैंसोदा के हितग्राहियों का परीक्षण किया जाएगा।
30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार: प्रातः 11 बजे सिविल अस्पताल परिसर, गरोठ में शिविर आयोजित होगा। इसमें जनपद पंचायत गरोठ, नगर परिषद गरोठ और नगर परिषद शामगढ़ के हितग्राही शामिल होंगे।
दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक दस्तावेज
एडिप योजना के अंतर्गत परीक्षण शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने होंगे:
न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का यूडीआईडी कार्ड।
आय प्रमाण पत्र, जिसमें मासिक आय 22,500 रुपये से कम हो, अथवा बीपीएल राशन कार्ड।
समग्र आईडी।
दो पासपोर्ट आकार के फोटो।
सामान्य सहायक उपकरणों के लिए पिछले तीन वर्षों में किसी भी स्रोत से उपकरण का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। कृत्रिम अंग के लिए पिछले एक वर्ष में किसी भी स्रोत से कृत्रिम अंग प्राप्त नहीं किया होना आवश्यक है।
मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए विशेष पात्रता: हितग्राही में 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होना अनिवार्य है। साथ ही, पिछले तीन वर्षों में किसी भी स्रोत से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
वृद्धजनों के लिए आवश्यक दस्तावेज
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण प्राप्त करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने होंगे:
आधार कार्ड।
आय प्रमाण पत्र, जिसमें मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो, अथवा बीपीएल राशन कार्ड।
समग्र आईडी।
दो पासपोर्ट आकार के फोटो।
पात्र हितग्राहियों से शिविर में पहुंचने की अपील
इन परीक्षण शिविरों का उद्देश्य जिले के पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे दैनिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर बन सकें। संबंधित विकासखंडों के हितग्राही निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर परीक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।