कोटा। अफीम नीति वर्ष 2026-27 में संभावित संशोधन, बदलाव और नई पात्रता शर्तें लागू किए जाने को लेकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों पर प्रसारित हो रही सूचनाओं के बीच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने राजस्थान के अफीम काश्तकारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने किसानों से अपुष्ट सूचनाओं और अफवाहों पर विश्वास नहीं करने तथा इनके आधार पर लाइसेंस संबंधी कोई निर्णय नहीं लेने की अपील की है।
उप नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा कार्यालय की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि अफीम नीति 2026-27 में संभावित संशोधन, बदलाव अथवा नई पात्रता शर्तें लागू किए जाने को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं प्रसारित हो रही हैं। इन सूचनाओं की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसान इनके आधार पर भ्रमित न हों।
वर्तमान नीति के अनुसार ही पूरी करें लाइसेंस प्रक्रिया-
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में अफीम नीति वर्ष 2026-27 प्रभावी है। ऐसे में सभी पात्र काश्तकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा नीति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए अपना अफीम लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने की कार्रवाई समय पर पूरी करें।
आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर ही करें भरोसा-
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने सभी अफीम काश्तकारों से अपील की है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर प्रसारित अपुष्ट खबरों से भ्रमित न हों। अफीम नीति या लाइसेंस प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर ही विश्वास करें। यह सूचना उप नारकोटिक्स आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा राजस्थान की ओर से जारी की गई है।