BREAKING NEWS
KHABAR : टीआई दिलीप पुरी की मौत पर कांग्रेस का.. <<     मां की स्मृति में मंडलोई परिवार की अनुकरणीय.. <<     BIG NEWS : शेयर बाजार में निवेश कर कमाई का सपना.. <<     VIDEO: हाथों में सूखी रोटियां लेकर कलेक्ट्रेट.. <<     BIG NEWS : एमपी राज्यसभा उपचुनाव में बड़ा सियासी.. <<     KHABAR : पिता की स्मृति में बेटे की अनूठी पहल,.. <<     VIDEO NEWS : दीपावली पर गरीब दुकानदारों की रोजी-रोटी.. <<     KHABAR : झूठे केस में निर्दाेषों को फंसाने का आरोप,.. <<     BIG NEWS : त्योहार सिर पर, जेब खाली और भुगतान का.. <<     VIDEO: मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर खुद परेशान,.. <<     CM की जनसुनवाई में हाईवोल्टेज ड्रामा! मकान की.. <<     KHABAR : तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के तहत 60 दिवसीय.. <<     KHABAR : अतिथि विद्वान को नौकरी से हटाया, कॉलेज गेट.. <<     KHABAR : मां की स्मृति में मंडलोई परिवार की अनूठी.. <<     KHABAR : अवैध खनिज परिवहन के दो मामलों में 1.63 लाख.. <<     KHABAR : शराब माफिया के खिलाफ कांग्रेस का घंटाघर.. <<     KHABAR : मां की यादों को समाजसेवा से किया अमर,.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 20, 2022, 8:25 pm
BIG NEWS : आबकारी आयुक्त ने लिया शराब ठेकेदारों को लेकर बड़ा निर्णय, अब 15 दिन में जमा नहीं की राशि तो होगा ये..., मिलेगा 7 दिन का अवसर, पढ़े खबर 

Share On:-

भोपाल। आबकारी ठेकेदारों द्वारा हर पंद्रह दिन में जमा की जाने वाली ठेका राशि समय पर जमा न करने पर भी विभाग उनकी शराब दुकानों पर शराब की सप्लाई नहीं रोक सकेंगे। इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। हर पंद्रह दिन में जमा की जानें वाली राशि अब वे तय समय सीमा के बाद सात दिन में जमा कर सकेंगे। शराब दुकानों के ठेके लेने वाले ठेकेदार को साल में चौबीस किस्तों में ठेका राशि जमा करना होता है। अभी नियम यह है कि यदि किसी पाक्षिक अवधि में ठेकेदार द्वारा उस अवधि के लिए तय राशि जमा नहीं की जाती है तो उस समूह की सभी शराब दुकानों पर शराब वितरण उस पखवाड़े की अवधि पूरी होने के अगले दिन से ही पोर्टल द्वारा प्रतिबंधित कर दी जाती है। इस व्यवस्था से शराब ठेकेदार किसी कारण से ठेका राशि जमा नहीं कर पाता था उसे शराब वितरण भी बंद हो जाता था। इससे पहले ही दिक्कत में चल रहा शराब ठेकेदार समूह शराब वितरित न होने से और परेशान हो जाता था और शराब ठेका निरस्त होने की नौबत आ जाती थी।

आबकारी आयुक्त ने इस सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। हर शराब ठेकेदार की 37 दिन की बैंक गारंटी आबकारी विभाग के पास जमा रहती है। अब पंद्रह दिन में जमा की जाने वाली ठेका राशि में से ठेकेदार ने कुछ राशि जमा कर दी है और उस राशि के बदले में मिलने वाली शराब भी प्राप्त कर ली है तो शेष बची हुई राशि जमा करने के लिए उसे सात दिन का अवसर दिया जाएगा। इस सात दिन में वह कभी भी राशि जमा कर सकेगा और इसके एवज में मिलने वाली शराब भी वह पा सकेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE