भगवानपुरा। विकासखंड भगवानपुरा जनपद सभागृह में बुधवार को मोबिलाइजरों का पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नियम का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। जिला पंचायत खरगोन से मोबिलाइजर को प्रशिक्षण देने आए जिला परियोजना अधिकारी (मनरेगा) श्याम कुमार रघुवंशी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अनुसूचित क्षेत्र में पेसा नियम के विस्तार को ध्यान में रखते हुये ग्रामसभा का गठन और बैठक प्रक्रिया, शांति एवं विवाद निवारण समिति, सहयोगिनी मातृ समिति का गठन, गौण वनोपज आदि के बारे में सविस्तार से बताया। मोबिलाइजर द्वारा पेसा एक्ट से संबंधी पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दिए। साथ ही मनरेगा की जन हितेषी योजनाओं की भी बात कही।
पेसा एक्ट जिला समन्वयक अधिकारी मनीष डुडवे द्वारा पेसा नियम के क्रियान्वयन में मोबिलाइजर की बड़ी भूमिका होना बताया। साथ ही मोबिलाइजर की प्रसंशा व उत्साह वर्धन करते हुवे कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में मोबिलाइजर की सराहनीय भूमिका रही। सभी अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से कार्य करने को कहा गया।
जनपद सीईओ पवन कुमार शाह द्वारा मोबिलाइजर को अच्छा कार्य करते हुए प्रशंसा कर सबका उत्साह वर्धन किया एवम मोबिलाइजर को पेसा नियम की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं बताई व उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताया।
प्रशिक्षण में जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार ने भी मोबिलाइजर को उनकी कठिनाइयों को जानते हुए हल करने की बात कही। जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक महेश कुमार खराड़े ने प्रेरणा गीत के माध्यम से उत्साह वर्धन किया। पेसा एक्ट के विकासखंड समन्वयक रवि सोलंकी द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर आभार प्रदर्शन किया। जनपद में 8 पेसा मोबिलायजर के पद रिक्त है। प्रशिक्षण में 42 ग्राम पंचायत के मोबिलाइजर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।